सुप्रीम कोर्ट : मंदिर हो या दरगाह सड़क के बीच धार्मिक संचरना बांधा नहीं बन सकती

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है,

बुलडोजर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे*

चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों,,, बेशक, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकासी या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है,,,,तो हमने स्पष्ट कर दिया है. अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है तो वह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती,,,उसे हटाना ही होगा

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