सोमवती एवं हरियाली अमावस्या पर शिप्रा नदी के सभी घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध, कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

उज्जैन 17 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए आगामी 20 जुलाई को सोमवती एवं हरियाली अमावस्या पर्व पर शिप्रा नदी के सभी घाटों पर किसी भी प्रकार का स्नान एवं नदी एवं घाटों पर डुबकी लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही नदी एवं घाटों के किनारे जाना भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने इसी के साथ आगामी आदेशपर्यन्त प्रत्येक रविवार को जिला उज्जैन सीमा क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रहेगा। इस अवधि में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। मॉर्निंग वॉक भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी किराना, फल, सब्जी आदि की दुकानें भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।

उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी चिकित्सा, इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, दूध/पेपर बांटने वाले तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। श्री महाकालेश्वर भगवान की आगामी दो सवारियां पूर्व की दो सवारियों में निर्धारित रूट अनुसार ही निकाली जायेंगी।

जारी किये गये आदेश के तहत कोई भी धार्मिक कार्य अथवा त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा। न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। लोग केवल अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे। कोई भी मूर्तिकार/कुम्हार बड़ी साईज में मूर्ति नहीं बनायेंगे। केवल घर में स्थापित की जाने वाली छोटी मूर्तियों का ही निर्माण करेंगे।

कलेक्टर द्वारा पूर्व में धार्मिक प्रतिष्ठान/पूजास्थल को सशर्त खोलने के आदेश जारी किये गये थे, उसमें आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किये हैं कि धार्मिक स्थलों पर एक समय में पांच से अधिक लोग इकट्ठे न हो। उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने होटल एवं अतिथि गृह खोलने के सशर्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किये हैं कि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अन्तिम संस्कार, उठावना से सम्बन्धित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के समय लगने वाले अस्थाई बाजार में लगने वाली दुकानों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

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