कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी की संडे गाइड लाइन….स्पेशल संडे V/S होम संडे

कोरोना ने फिर डराया

स्पेशल संडे V/S होम संडे

अब आपको बदलना पड़ेगा संडे का कल्चरल

आप जानते है इस संडे से आपको क्या करना है

कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी की संडे गाइड लाइन

इंदौर। संडे आने से पहले लोग संडे स्पेशल बनाने के लिए कई प्रोग्राम बना लेते थे , कहा पार्टी करना है किसके घर जाना है , कौन सी पिक्चर देखना है फॉर्म हाउस पर दाल बाफले सेकने , होटल में बच्चे की जन्मदिन की पार्टी , … वगैरा …. वगैरा। अब आप को संडे का कल्चरल बदलना पड़ेगा। संडे स्पेशल की बजाय अब हर संडे घर मे ही कैद रहने की आदत डाल लीजिए, क्योकि स्थानीय सरकार यानी जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए आगामी आदेश तक हर संडे लॉक डाउन रहेगा।
कलेक्टर मनीष सिंह ने संडे गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि संडे को कोई घर से बाहर नही निकलेगा।
उन्होंने बताया कि संडे

को घर-घर अथवा दूध डेयरी से दूध का वितरण प्रातः 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा। इसी दिन शाम को दूध वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

संडे के दिन आप को क्या करना है कलेक्टर के आदेश को पढ़ लीजिए

घर से निकलना मना है
?रविवार को घर-घर अथवा दूध डेयरी से दूध का वितरण प्रातः 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा। रविवार को सांयकालीन दूध वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

अब आपको संडे स्पेशल इस तरह से मनाना होगा
रविवार के दिन उक्त 24 घंटे की अवधि में सम्पूर्ण शहर लाकडाउन
रहेगा।
बाजार बंद
?यानी समस्त बाजार, कार्यालय, अनाज सब्जी-फल मंडियों, किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेगी।
? मॉर्निंग वॉक प्रतिबंधित
?सभी रहवासी घरों में ही रहेंगे तथा मार्निग वॉक, वाहनों का सड़कों पर चलना
आदि सभी प्रतिबंधित रहेगा।
पिकनिक स्पॉट तथा समस्त तालाब प्रतिबंधित
? जिले में स्थित समस्त पिकनिक स्थल पातालपानी, चोरल, सीतलामाता-
फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेड़िया तालाब, गुलावट आदि सभी आने वाले समय में अग्रिम आदेशों
तक रविवार के साथ-साथ सप्ताह के अन्य दिनों में भी बंद रहेंगे।
पिकनिप स्पॉट पर दिखे तो होगी गिरफ्तारी
? समस्त पिकनिक स्थलों व तालाबो पर अगर कोई प्रतिबंध के बावजूद पाया जाता है तो उसे इस आदेश के उल्लंघन एवं धारा 107/116/151 के तहत्
गिरफ्तार किया जाएगा।
ग्रामणी क्षेत्र भी रहेगा लॉक डाउन
? इन्दौर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में तथा सांवेर, देपालपुर, हातोत, बेटमा, राउ, मह, मानपुर एवं गौतमपुरा में भी उपरोक्तानुसार पूर्ण लाकडाउन रहेगा तथा सभी
रहवासी अपने घरों में ही रहेंगे।
नही चलेंगे किसी भी तरह के वाहन
? समस्त प्रकार के लोक परिवहन सेवा के वाहन इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा तथा साथ ही साथ नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर लोहामंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, देवास नाका औद्योगिक क्षेत्र में समस्त प्रकार की ट्रेडिंग आदि गतिविधियों पर तथा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त समस्त प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक रविवार को प्रभावशील रहेंगे ।
मंदिर भी नही खुलेंगे
?समस्त प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि एकत्रीकरण पूर्ण रूप से

प्रतिबंधित रहेंगे।

ये व्यवस्थाएं जारी रहेगी
?अत्यावश्यक सेवाएँ जैसे दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई की मैन्युफैक्चरिंग
इकाईयों आदि यथावत जारी रहेगी। उक्त से संबंधित व्यक्तियों को इन संस्थानों
में कार्यरत होने का पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पुलिस द्वारा जांच किए
जाने पर एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इस आदेश के उल्लंघन स्वरूप
भारतीय दण्ड विधान की धाना 188 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107,116,
151 के तहत् पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगी।
? अत्यावश्यक विभागों जैसे नगर निगम, बिजली कंपनी के अधिकारी- कर्मचारी,मीडीयाकर्मी तथा अखबारों के हाकर्स इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
? नगर निगम में तीन कार्य अर्थात सराफा मार्केट, नंदलालपुरा कार्य एवं सरवटे बस स्टेण्ड क्षेत्र में सीवर कार्य रविवार को किया जा सकेगा। इस हेतु नगर निगम, कार्यरत स्टाफ को आवश्यक परमिशन रविवार हेतु जारी करेगा।
? चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े व्यक्ति जैसे डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टाफ, अस्पतालों के लेब टेक्निशियन, दवाई दुकानों के संचालक एवं उनका स्टाफ, अस्पताल के चतुर्थ
श्रेणी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे ।
? संबंधित व्यक्ति अपने साथ उक्त संस्थानों में कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र रखेंगे।
? रविवार को घर-घर अथवा इन्दौर जिले की स्थित समस्त औदयोगिक इकाईयों में उक्त 24 घंटे की अवधि में अंदर से बाहर जाना एवं बाहर से अंदर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
ऐसी इकाईयों जो निरन्तर प्रक्रियारत उद्योगों की श्रेणी में आती है उसमें शनिवार की
रात्री में आवश्यक कर्मचारी को लिया जा सकता है तथा वे सोमवार की सुबह 5
बजे तक ऐसी इकाईयों के अन्दर रहकर कार्य कर सकते हैं।
? रविवार के उक्त 24
घंटे के लोकडाउन अवधि में ऐसी निरन्तर इकाईयों शिफ्ट चेंज करना या कर्मचारियों को अन्दर लाना/ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
? फार्मा उत्पादक इकाईयाँ यथावत चालू रहकर जारी रखी जा सकेगी किन्तु रविवार को दवाईयों से जुड़ी समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियों प्रतिबंधित रहेगी।
?पीथमपुर एवं देवास जाने वाले फार्मा कंपनी की बसों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।

? नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के प्रयोजन से आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

ये भी है जरूरी जानकारी

दिखाना होगी टिकिट
?घरेलू उड़ान से आने-जाने वाले यात्रियों के टिकिट या बोर्डीग पास दिखाए जाने
पर आवागमन से छूट रहेगी।
दवाई की दुकान
? दवाई की दुकानों का उपयोग केवल आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकताओं के तहत
ही किया जा सकेगा।
दवा खरीदने के बहाने बाहर घूमने पर होगी कार्यवाही*
? दवा खरीदने के नाम से अनावश्यक रूप से घुमते पाए जाने एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा
सकेगी।
दिखाना पड़ेगा प्रमाण
? विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण दिखाए जाने पर अधिकतम दो लोगों को घर से अस्पताल तक जाने की अनुमति रहेगी तथा इस हेतु अस्पताल प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे भर्ती मरीजों के परिजन हेतु आवश्यक प्रमाणीकरण नाम से करके परिजनों को देंगे।
निगम हटाएगा सब्जी
वितरण केन्द्रों को
? नगर निगम इन्दौर को यह निर्देशित किया जाता है कि आने वाले प्रत्येक दिनों में
नगरीय सीमा से आगे दो किलोमीटर तक मुख्य मार्गों पर लगने वाली सब्जी
वितरण केन्द्रों को भी हटाया जाये तथा शहर के अन्दर से एम आर 10 आदि मार्गों पर गैर चलायमान होकर सब्जी ठेलों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये।

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