इन कंटेनमेंट एरिया के लिए इंसीडेंट कमांडरों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सुभाष मार्ग, राधिका सोसायटी, पैराडाइज कॉलोनी, महावार नगर, राज नगर, अहिल्या नगर विमल श्री रेसीडेंसी रिंग रोड़ तथा टेलीफोन नगर को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है ।
संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं इस एरिया में अंदर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए दलों का गठन भी किया गया है। समस्त दल कोरोना वायरस संदिग्ध केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे, एवं कोरोना संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर वरिष्ठों को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। कोविड‑19 के सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग करेंगे। पॉजिटिव मरीजों के परिजन, निकट संपर्क को कोरेंटाइन कराना, उनका फॉलोअप लेना आदि कार्य भी दलों द्वारा किया जाएगा।