कलेक्टर द्वारा व्यापारियों और कृषकों के लिए दिशा-निर्देश जारी….
इंदौर 22 मई, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने किसानों और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये कृषि उपज मण्डी लक्ष्मीबाई नगर और संयोगितागंज में सौदा पत्रक के माध्यम से व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।
जारी आदेशानुसार व्यापारी या फर्म कृषक से सौदा उपरांत कृषक के स्थल या गांव से स्वयं अपने वाहन से उपज लेकर मण्डी प्रांगण तक आयेगा। कृषकों द्वारा अपनी उपज या वाहन ट्रैक्टर-ट्राली को मण्डी प्रांगण में लाना प्रतिबंधित रहेगा। व्यापारी फर्म टैक्सपेड या खेरची व्यापारियों से बाहर उपज क्रय कर सकेंगे। छोटे खेरची व्यापारी मण्डी में आकर खर्च स्वयं मण्डी के व्यापारियों को सीधे विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। प्रागंण में फार्मों को अपने गोदाम या ग्रेडिंग मशीन पर कार्य करने हेतु अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी।
संयोगितागंज मण्डी प्रांगण से राजकमल टॉवर तक क्रय-विक्रय की अनुमति रहेगी परंतु दुकानें गेट बाहर लोडिंग-अनलोडिंग के समय ही खोली जायेगी। इसके पश्चात शटर बंद रहेंगे। व्यापारी फर्मों को कृषकों से क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान 24 घण्टे के भीतर करना अनिवार्य रहेगा। प्रांगण में कार्य वाली फर्में स्वयं सोशल डिस्टैं स का पालन करते हुए अपने कर्मचारियों को मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर उपलब्ध करायेगी। रविवार को भी मण्डी प्रांगण में क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। मण्डी प्रांगणों के क्रय-विक्रय की गतिविधि प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगी।
प्रांगण प्रभारियों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि कृषकों की कृषि उपज का भुगतान प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करें। दोनों मण्डी प्रांगणों में नीलामी बंद रहेगी। व्यापारी या फर्म द्वारा बाहर क्षेत्र में ही कृषि उपज को एकत्रित कर बड़े वाहन में लेकर मण्डी प्रांगण में आयेंगे। छोटे वाहनों पर उपज लाना प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी प्रांगणों में सामान्यत: माजदा, आयशर, ट्रक, टाटा-एस वाहनों को आने की अनुमति रहेगी। किसानों का इंदौर की छावनी एवं लक्ष्मीबाई नगर मण्डी में उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत् रखते हुए आना प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार यथासंभव प्रतिदिन प्रत्येक व्यापारी या फर्म द्वारा 20-25 टन से ज्यादा मण्डी में नहीं लायी जायेगी। छावनी मण्डी एवं लक्ष्मीबाई नगर मण्डी के अतिरिक्त इंदौर शहर में किसी भी स्थान पर उक्त गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। मण्डी व्यापारियों से अनुरोध है कि वर्तमान कोरोना सक्रंमण के चलते फोन पर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सौदा फायनल करें एवं कम से कम व्यक्तियों से अपना व्यापार वर्तमान परिस्थितियों के तहत संचालित करें।
दोनों मण्डी में आवक-जावक का गेट एक ही रहेगा, अन्य सभी गेट बंद रहेंगे। सभी व्यापारियों के यहां सेनेटाइजर, ग्लब्स एवं मास्क अनिवार्यत: रहे, इस हेतु मण्डी प्रभारी का नियंत्रण रहेगा। सेनेटाइजर, मास्क या ग्लब्स आदि का बंधन सभी पर सुनिश्चित् करेंगे। मण्डी सचिव उक्त व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। उक्त समन्वयक अधिकारी प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को न्यूनतम कर्फ्यू पास उपलब्ध करायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।