शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी इंदौर की शहरी सीमा में अनुमति वाली दुकानें

अनलॉक-1 के बीच इंदौर नगर निगम सीमा में अनुमति प्राप्त दुकानों और सेवाओं को खोलने के समय में एकरूपता लाने के लिए प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत अब अनुमति प्राप्त दुकानें और सेवाएं शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले यह समय शाम 5 बजे तक रखा गया था। इसी तरह सुबह के समय दूध डेयरी चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब शाम को भी 4 से 7 बजे तक दूध का वितरण किया जा सकेगा।

अलग-अलग जोन में यह समय अलग था जिसमें एकरूपता लाई गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया है। अनलॉक 1.0 के तहत प्रशासन ने 1 जून से कुछ राहतें दी हैं।
इसके लिए संक्रमण के हिसाब से जिले व शहर को चार जोन में बांटा गया है। शहर का अति संक्रमित एरिया मध्य क्षेत्र में है जिसे जोन-1 बनाया गया है।

गंगवाल बस स्टैंड से लेकर एमओजी लाइन, महू नाका, लाल बाग, कलेक्टोरेट चौराहा, गाड़ी अड्डा ब्रिज, जूनी इंदौर, सरवटे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नया रेलवे स्टेशन, राजकुमार ब्रिज, डीआरपी लाइन, पोलोग्राउंड, मरीमाता चौराहा, टाटा स्टील, बड़ा गणपति से वापस गंगवाल बस स्टैंड का क्षेत्र जोन-1 में है। इस पूरे सर्कल में सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्र शामिल है।
जोन-1 और निगम सीमा में शामिल 29 गांव के बीच का बचा हुआ शहरी क्षेत्र जोन-2 में रखा गया है, जबकि 29 गांव जोन-3 में और जिले का ग्रामीण क्षेत्र जोन-4 में रखा गया है।

लोहा मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर में वाहनों को रात 8 बजे तक की छूट

ट्रांसपोर्ट नगर और लोहा मंडी आदि में आने वाले बड़े लोडिंग वाहनों की अनुमति भी सुबह 5 से रात 8 बजे तक कर दी गई है। पहले यह अनुमति शाम 5 बजे तक ही थी। इसके अलावा भोई समाज की संस्था मछली विक्रेता संघ को डोर-टू-डोर मछली बेचने की अनुमति दी गई है।

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