इंदौर 10 जून, 2020
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित आधार पंजीयन केन्द्रों को संचालन की अनुमति दी है। उन्होंने निर्देश दिये है कि इन केन्द्रों पर सभी उपकरणों को साफ, स्वच्छ रखा जाए, स्टाफ पूरे समय मास्क पहने रखे एवं सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें। समस्त ऑपरेटर एवं अन्य स्टाफ नियमित रुप से अपने हाथ साफ करे तथा स्वच्छता मानकों का पालन करते हुए सेनेटाइजर का उपयोग करें।
आधार केन्द्रों में कंटेनमेंट झोन से आने वाले कर्मचारियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आधार संबंधित सेवा प्राप्त करने आए समस्त नागरिकों को केन्द्र में अंदर प्रवेश लेने से पहले साबुन या सेनेटाइजर से हाथ धोना होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क केवल फोटो केपचर के समय ही हटाया जा सकेगा।
प्रत्येक पंजीयन के पश्चात बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवार्य रुप से सेनेटाइज किया जायेगा। समस्त आधार केन्द्रों के सुपरवाइजर शासन द्वारा जारी की गई एडवाईजरी को आमजन हेतु केन्द्र के बाहर चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी केन्द्र संचालक द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।